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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में

  • नागरिकों को जानकारी प्रदान करना :

    सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार की जानकारी के लिए नागरिक अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया का जनादेश देता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा नागरिकों को आरपीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए नागरिकों को पहली अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ इत्यादि के विवरणों के बारे में जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक पहल की गई है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई से संबंधित जानकारी / प्रकटीकरण वेब पर प्रकाशित किया जाय ।

  • सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:

    सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकने और लोगों को वास्तविक अर्थ में सशक्त करना है।  ‘एक सूचित नागरिक’ ही शासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। अधिनियम सरकार की गतिविधियों के बारे में नागरिकों को सूचित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

    17 बिन्दुओं की जानकारी (सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत)

        अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाएं:-

सूचना का अधिकार की वेबसाइट

कार्यालय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र.)  सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  के 25 बिन्दुओं की जानकारी