दायित्व एवं कर्त्तव्य
आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
शक्तियॉ प्रशासकीय
- कार्यालय प्रमुख के रूप में राज्य शासन द्वारा सौपे गये दायित्व ।
- अधीनस्थ कार्यालर्यो का निरीक्षण एवं प्रवेक्षण।
- प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के राज पत्रित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।
- कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखना।
वित्तिय
- कार्यालय के अधिकारी /कर्मचारी के वेतन आहरण कर प्रदाय करना।
- संभागीय स्तर पर स्थित आवासीय एवं गैर आवसीय भवनों की रख रखवा हेतु प्राप्त आवंटन का उपयोग।
- कलेक्टरों के यात्रा देयकों पर प्रति हस्ताक्षर किया जाना।
अन्य
- विभिन्न अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत अपील एवं निगरानी प्रकरणों का निराकरण।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी के रूप में सौपे गये दायित्व का निर्वहन ।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य ।
कर्तव्य
संभागीय आयुक्त के रूप में शासन द्वारा निर्धारित समस्त दायित्व ।
अपर आयुक्त
शक्तियॉ प्रशासकीय . आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित कार्य।
वित्तिय . आयुक्त द्वारा सौपे गये वित्तीय अधिकार
अन्य . आयुक्त द्वारा सौपे गये अन्य कार्य
कर्तव्य विभिन्न अधिनियमों/नियमों के तहत प्रस्तुत अपील/निगरानी एवं प्रकरणों का निराकरण एवं आयुक्त द्वारा सौपे गये कार्य
उपायुक्त(राजस्व)
शक्तियॉ प्रशासकीय . प्रभारी अधिकारी के रूप में सहयोग करना।
वित्तिय . कंटनजेंसी एक हजार के वित्तीय अधिकार।
अन्य . विभिन्न शाखाओं प्रभारी अधिकारी के रूप में नियंत्रण रखना।
कर्तव्य प्रभारी अधिकारी के रूप में सहयोग करना। कार्यालयीन राजस्व शाखा की नस्तियों का संधारण करना तथा कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
उपायुक्त(विकास)
शक्तियॉ प्रशासकीय . प्रभारी अधिकारी के रूप में सहयोग करना।
अन्य . पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का क्रियान्वयन एवं जनपद पंचायतों का निरीक्षण
कर्तव्य प्रभारी अधिकारी के रूप में सहयोग करना एवं कार्यालयीन विकास शाखा की नस्तियों का संधारण करना तथा कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना।
माफी ऑफिसर
वित्तिय – आयुक्त द्वारा आहरण एवं संवितरण के रूप में सौपा गया काय
अन्य – माफी शाखा की नस्तियों को संधारण कराना कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना। माफी एवं औकाफ के अंतर्गत आने वाली संपत्ति (देवस्थान व्यवस्था) की देखरेख करना/आवश्यक नियंत्रण रखना।
कर्तव्य वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना/कराना सुनिश्चित किया जाना ।